मुरादाबाद (डेस्क) उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कुमार के दिशा-निर्देशन में 01 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून विषयक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्राधिकरण द्वारा किया गया। अपर जिला जज/सचिव किरन बाला ने बताया कि ब्रिटिश कालीन के जो हमारे तीनों कानून थे उनकी जगह तीन नये कानून संसद द्वारा पास किये गये है जिनको हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउण्टर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी का काउण्टर पार्ट है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेन्स एक्ट का काउण्टर पार्ट है उक्त तीनों कानून 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस दिनांक 27-06-2024 को ब्रहममूर्ति यादव एवं सौरभ मिश्रा सहा0 अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स, एलएडीसीएस के अधिवक्ताओं, मध्यस्थ/अधिवक्ताओं तथा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं को जनपद न्यायालय के सभागार में उपस्थित होकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कर मौजूद प्रतिभागियों को नए कानून से अवगत कराया गया।

प्रशिक्षणार्थियों को क्रिमिनल केस के अनुसंधान, ट्रायल, और किस तरह केस जजमेंट तक पहुंचता है इसकी भी जानकारी दी गई।कार्यक्रम के द्वितीय दिवस दिनांक 28-06-2024 को जनपद न्यायालय के वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में न्यायिक अधिकारी मानवेन्द्र सिंह, शिल्पी सिंह, रबींस अलका, अनन्या सिंह ने अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ नए कानून विषयक विस्तार से चर्चा की उक्त कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चल रहे न्यायिक अधिकारियो द्वारा वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया गया।
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